26 साल पुराने केस में CBI अफसर को तीस हजारी कोर्ट ने भेजा जेल

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व आईआरएस अफसर से मारपीट के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया। यह केस 26 साल पहले का है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रमनीश और रिटायर्ड ACP विवेक पांडे को पूर्व IRS अधिकारी अशोक अग्रवाल के केस में सजा मिली है।

कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने के लिए दोनों को जमानत दी है। यह मामला साल 2000 में पूर्व IRS अधिकारी अशोक अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

क्या है पूरा मामला

यह केस अक्टूबर 2000 में एक IRS अधिकारी की गिरफ्तारी और छापेमारी से जुड़ा है। कोर्ट ने 18 अप्रैल को दोनों अफसरों को मारपीट और आपराधिक अतिक्रमण का दोषी माना था। इसके बाद मंगलवार को सजा पर सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं।

शिकायतकर्ता के वकील ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की

तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने सख्त सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित को 38 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। वकील ने यह भी कहा कि अदालत खुद मान चुकी है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में सिस्टम का दुरुपयोग किया।

शिकायतकर्ता ने 26 साल तक न्याय का इंतजार किया है। इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

बचाव पक्ष के वकील ने तीस हजारी कोर्ट से मांगी राहत

बचाव पक्ष के वकील ने सजा में नरमी की अपील की। उनका कहना था कि दोनों अधिकारी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि ड्यूटी पर वहां गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों का शिकायतकर्ता से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी।

वकील ने अदालत को बताया कि दोनों ने लंबे समय तक ट्रायल और विभागीय जांच झेली है। उन्होंने मानवीय आधार पर सजा कम करने या माफ करने की गुजारिश की।

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